Haryana kanaya Daan Yojana: हरियाणा में बेटियों की शादी पर मिलेंगे 71000, जानें कैसे उठाएं योजना का लाभ

हरियाणा सरकार ने राज्य के पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु ‘कन्यादान योजना’ शुरू की है। इस योजना के तहत, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को उनकी बेटी की शादी के अवसर पर ₹71,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है।

मुख्य विशेषताएँ:

सहायता राशि: ₹71,000 प्रति बेटी की शादी के लिए।

लाभार्थी: हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक।

लाभ की सीमा: एक परिवार में अधिकतम तीन बेटियों की शादी तक।

पात्रता:

आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

आवेदक श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए, जिसकी कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता हो।

बेटी की आयु शादी के समय कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

विवाह का पंजीकरण विवाह पंजीकरण अधिनियम के तहत होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया:

1. हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जाएं।

2. यदि पहले से पंजीकरण नहीं है, तो ‘रजिस्ट्रेशन’ पर क्लिक करके नया खाता बनाएं।

3. लॉगिन करने के बाद, ‘कन्यादान योजना’ के लिए आवेदन फॉर्म भरें।

4. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें, जैसे आधार कार्ड, श्रमिक पंजीकरण प्रमाणपत्र, बेटी का जन्म प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र आदि।

5. फॉर्म सबमिट करें और आवेदन की पुष्टि प्राप्त करें।

 

महत्वपूर्ण बिंदु:

आवेदन विवाह से कम से कम तीन दिन पहले किया जाना चाहिए, ताकि सहायता राशि समय पर प्राप्त हो सके।

सभी दस्तावेज़ सही और सत्यापित होने चाहिए, अन्यथा आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।

 

Sunil Yadav

सुनील यादव पिछले लगभग 15 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों में ( India Tv, Times Now,… More »
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